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अवैध डीजल बिक्री पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई,संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

अवैध डीजल बिक्री पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई,संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव के समीप पडरौना
-पनियहवा मार्ग पर स्थित एक अधूरे निर्माणाधीन पेट्रोल पंप परिसर में बिना वैध अनुमति और कागजातों के डीजल बेचे जाने का मामला सामने आने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पूर्ति विभाग की जांच में पुष्टि के बाद संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
यह कार्रवाई 10 जुलाई की शाम करीब 7 बजे की गई, जब जिला विधिक विज्ञान वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र पांडेय और प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी प्रवीण कुमार की संयुक्त टीम निरीक्षण पर निकली थी। निरीक्षण के दौरान टीम ने देखा कि ब्राउजर टैंक से खुलेआम डीजल की बिक्री हो रही थी, जबकि वहां न तो कोई वैध लाइसेंस था और न ही अन्य आवश्यक कागजात।मौके पर विनोद राय के पुत्र निपेंद्र राय और कर्मचारी जितेंद्र कुशवाहा मौजूद थे, जो कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। संचालक विनोद राय उस समय बाल्मीकि नगर, बिहार में पूजा के लिए गए हुए थे। टीम ने तत्काल स्थानीय पुलिस को बुलाकर टैंक को जब्त कराने की प्रक्रिया पूरी की।बाद में विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में 16 जुलाई को संचालक ने जिला पूर्ति कार्यालय पहुचकर लिखित जबाब मे दावा किया कि डीजल कृषि कार्य हेतु निकाला जा रहा था, न कि बेचा जा रहा था। लेकिन विभागीय जांच में पाया गया कि यह कार्य पूरी तरह से अवैध था और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, डीजल वितरण नियंत्रण आदेश 2005 व पेट्रोलियम नियम 2021 का उल्लंघन है।19 जुलाई को पूर्ति निरीक्षक बैजनाथ सिंह की तहरीर पर पुलिस ने नेबुआ नौरंगिया थाने में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। प्रशासन की इस कार्रवाई को जनता द्वारा सराहना मिली है और इसे क्षेत्र में पारदर्शिता व कानून व्यवस्था की मिसाल माना जा रहा है।

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